पिछले 48 घंटों में नियुक्तियों पर फोकस: नए राज्यपालों की सूची और CEC विवाद
12–14 अक्टूबर 2026 के बीच नियुक्तियों-संबंधित प्रमुख अपडेट: छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति व विपक्ष द्वारा CEC के इस्तीफ़े की मांग; परीक्षा हेतु पृष्ठभूमि व मुख्य तथ्य।
⭐ मुख्य बिंदु
- 12 अक्टूबर 2026 को छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति/स्थानांतरण की घोषणा हुई।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; कार्यकाल पाँच वर्ष, परंतु pleasure of the President के अधीन।
- डॉ. सुधा यादव—कर्नाटक; ब्रज मोहन राम—ओडिशा; दुश्यंत गौतम—सिक्किम (नाम-राज्य पेयरिंग याद रखें)।
- राज्यपाल की शपथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/नामित न्यायाधीश दिलाते हैं।
- 12 अक्टूबर 2026 को विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग उठाई—यह राजनीतिक विकास है, आधिकारिक इस्तीफ़ा नहीं।
- ECI का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324; संरचना: 1 CEC + 2 निर्वाचन आयुक्त।
- CEC को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान; सरल इस्तीफ़ा मांग से पद खाली नहीं होता।
- परिसीमन (Delimitation) नवीनतम जनगणना आधारित एक पृथक वैधानिक प्रक्रिया है—विवाद संभावित प्रश्न बन सकता है।
1) छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति (12 अक्टूबर 2026)
क्या हुआ: राष्ट्रपति भवन ने 12 अक्टूबर 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति/स्थानांतरण की घोषणा की। इनमें ओमप्रकाश माथुर (केरल), राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (तमिलनाडु), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), डॉ. सुधा यादव (कर्नाटक), डॉ. धाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और दुश्यंत गौतम (सिक्किम) शामिल हैं। नियुक्तियाँ संबंधित राज्यों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
पृष्ठभूमि: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153–156 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, परंतु वे राष्ट्रपति की कृपा पर पद धारण करते हैं और आवश्यक होने पर कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी पदमुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है—विधानसभा को संबोधित करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अध्यादेश जारी करना, बिलों को आरक्षण में रखना आदि प्रमुख कार्य हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:
- नियुक्ति प्राधिकारी: राष्ट्रपति; परामर्श: केंद्र सरकार/मंत्रिपरिषद।
- कार्यकाल: पाँच वर्ष; परंतु "pleasure of the President" के अधीन।
- डुअल रोल: लिंक राज्य व केंद्र के बीच संवैधानिक कड़ी; संघ सूची/समवर्ती सूची के विषयों पर रिपोर्ट भेजना।
- किस राज्य में कौन–से व्यक्ति नियुक्त/स्थानांतरित हुए—नाम व राज्य का सटीक मिलान याद रखें (जैसे डॉ. सुधा यादव—कर्नाटक; ब्रज मोहन राम—ओडिशा)।
- शपथ दिलाने वाला प्राधिकारी: संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश।
स्टैटिक GK कनेक्शन
पहले राज्यपाल कौन? भारत स्वतंत्रता के पश्चात कई प्रमुख नेताओं ने राज्यों के राज्यपाल के रूप में दायित्व संभाले—उदाहरणतः सी. राजगोपालाचारी (मद्रास) इत्यादि। UPSC/SSC में अक्सर "किस राज्य के वर्तमान/नव-नियुक्त राज्यपाल कौन हैं?" या "गवर्नर की संवैधानिक शक्तियाँ" जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
2) विपक्ष द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के इस्तीफ़े की मांग (12 अक्टूबर 2026)
क्या हुआ: 12 अक्टूबर 2026 को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग उठाई और परिसीमन (Delimitation) पर सर्वदलीय संवाद से पहले संसदीय कार्यवाही स्थगित/प्रोरोग करने की बात कही। यह राजनीतिक विकास निर्वाचन आयोग के अंदरूनी मतभेदों की मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में आया है।
पृष्ठभूमि: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। आयोग में एक CEC और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। CEC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग चुनाव आचार संहिता, मतदाता सूची, निर्वाचन कार्यक्रम व निष्पक्ष मतदान की संपूर्ण देखरेख करता है। विपक्ष द्वारा CEC/EC पर उठाए गए प्रश्न या इस्तीफ़े की मांगें समय-समय पर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही हैं; परंतु पद छोड़ना संबंधित पदाधिकारी का निर्णय और कानूनी/संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:
- ECI का संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324; संरचना: 1 CEC + 2 ECs।
- नियुक्ति प्राधिकारी: राष्ट्रपति; सेवा शर्तें कानून द्वारा विनियमित।
- CEC की पद-स्थिरता: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान; केवल संसद के प्रक्रिया अनुसार हटाया जा सकता है।
- Delimitation का आधार: नवीनतम जनगणना के आँकड़े; परिसीमन आयोग पृथक अधिनियम/आयोग के माध्यम से कार्य करता है।
स्टैटिक GK कनेक्शन
ECI से जुड़े सामान्य प्रश्न—CEC का कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, आचार संहिता का प्रवर्तन, EVM-VVPAT की वैधानिक स्थिति—अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालिया राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में इन बिंदुओं का पुनरीक्षण उपयोगी रहेगा।
एग्जाम नोट्स: कैसे करें रिवीजन
- नाम–राज्य पेयरिंग फ्लैशकार्ड बनाएं (जैसे: दुश्यंत गौतम—सिक्किम)।
- अनुच्छेद 153–156 (राज्यपाल) और अनुच्छेद 324 (ECI) की प्रमुख पंक्तियाँ/कुंजी-शब्द याद करें।
- राज्यपाल/CEC की नियुक्ति–हटाने की प्रक्रिया को एक पन्ने के चार्ट में लिखें—प्रश्नों में सीधे काम आएगा।
स्रोत संदर्भ और सावधानियाँ
राज्यपाल नियुक्तियों का आधिकारिक स्रोत राष्ट्रपति सचिवालय है। CEC संबंधी खबर राजनीतिक मांग के रूप में प्रमुख अख़बार/टीवी पोर्टल्स ने कवर की; इसे "इस्तीफ़ा हो गया" न मानें—यह केवल मांग/विवाद है, जब तक आधिकारिक सूचना न आए।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| तारीख | 12 अक्टूबर 2026 (नए राज्यपालों की नियुक्ति) |
|---|---|
| नियुक्ति प्राधिकारी (राज्यपाल) | भारत के राष्ट्रपति |
| संवैधानिक अनुच्छेद (राज्यपाल) | अनुच्छेद 153–156 |
| ECI का आधार | अनुच्छेद 324, भारत का संविधान |
| ECI संरचना | मुख्य निर्वाचन आयुक्त + 2 निर्वाचन आयुक्त |
| CEC हटाने की समता | सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 12 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने?
Q2 निर्वाचन आयोग (ECI) का संवैधानिक आधार कौन-सा अनुच्छेद है?
Q3 राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता/दिलाती है?
Q4 CEC को हटाने की प्रक्रिया किस पद के समकक्ष मानी जाती है?
Q5 निम्न में से किस राज्य के लिए दुश्यंत गौतम को राज्यपाल नियुक्त किया गया?








